पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य: 31 दिसंबर तक निपटा लें यह काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना!
भारत सरकार और आयकर विभाग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना कोई वैकल्पिक कार्य नहीं बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। जिन नागरिकों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से अपना पैन कार्ड बनवाया था, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक इन्हें लिंक करना बेहद जरूरी है। यदि आप इस समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि वह केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा।
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से आपके दैनिक वित्तीय कार्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही अपना रुका हुआ टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, बैंक से जुड़े बड़े लेनदेन, शेयर बाजार में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड निवेश और प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी अटक जाएंगे। समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि आप अपने पैन को दोबारा सक्रिय करवाना चाहेंगे, तो आपको आयकर अधिनियम के तहत भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
इस प्रक्रिया को पूरा करना बहुत ही सरल है और इसमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। आपको बस आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ के विकल्प को चुनना होगा। वहां अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा। ओटीपी दर्ज करते ही वैलिडेट बटन पर क्लिक करें और आपका लिंक करने का अनुरोध सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। घर बैठे इस आसान प्रक्रिया से आप भविष्य की बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं।
अक्सर लोग सरकारी डेडलाइन के आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार सरकार के कड़े रुख को देखते हुए राहत की उम्मीद कम है। इसलिए अंतिम समय की हड़बड़ी और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आज ही अपना पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करें और इसे अपडेट करें। कुछ मिनटों की यह सतर्कता आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़े कामों को निर्बाध रूप से जारी रखने में मदद करेगी।