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पैन से आधार लिंक जल्द करें लिंक, वरना PAN हो जाएगा निष्क्रिय

पैन से आधार लिंक जल्द करें लिंक, वरना PAN हो जाएगा निष्क्रिय
अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर तय समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो उसे निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद, आपको कई फाइनेंशियल गतिविधियों को करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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निष्क्रिय पैन कार्ड के गंभीर परिणाम

पैन कार्ड बैंक अकाउंट खोलने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, लोन लेने, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और बड़े वित्तीय लेनदेन करने जैसी कई जरूरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका पैन कार्ड इनैक्टिव हो जाता है, तो आपको कई सेवाओं के इस्तेमाल में दिक्कतें आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप बैंक या डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और आप ₹50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, लोन, क्रेडिट कार्ड लेने या प्रॉपर्टी खरीदने में भी समस्या आ सकती है, और आप सरकारी स्कीम व सब्सिडी का फायदा उठाने से भी वंचित हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो, आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी रुक सकती है।

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